


मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को ‘मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025’ पारित हो गया। इस विधेयक के तहत राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी, टैक्स चोरी रोकने के उपाय और पुराने बकाए पर चार गुना पेनल्टी जैसे अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस अब घर पहुंचेगा
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अब प्रदेशवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पुराने बकाया टैक्स पर 4 गुना वसूली
नए संशोधन के अनुसार, पुराने टैक्स डिफॉल्टर्स से अब 4 गुना अधिक राशि वसूली जाएगी। पहले केवल 4% पेनल्टी लगती थी, जो अब बढ़ा दी गई है। साथ ही, बसों में ओवरलोडिंग पर ₹1000 प्रति अतिरिक्त सीट, और मालवाहक वाहनों में ओवरलोड पर ₹1000 प्रति टन का जुर्माना तय किया गया है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी सुविधा शुरू होगी
पुराने बकाया टैक्स पर चार गुना वसूली होगी
बसों में ओवरलोड पर ₹1000 प्रति सीट जुर्माना
मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग पर ₹1000 प्रति टन जुर्माना